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रविवार, 9 अक्तूबर 2011

‘लिव इन ‘ ना बदलाव ना भटकाव्’-भाग २

SwaSaSan Welcomes You...
‘लिव इन'  'ना बदलाव ना भटकाव्’-भाग २
आप सबकी असहमति का बहुत बहुत धन्यवाद् !
मैं आलोचक हूँ और स्वस्थ आलोचना का पूरे ह्रदय से स्वागत करता हूँ !
फिर भी कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक हैं जो देना मेरा कर्त्तव्य भी है -
मैंने लेख में जगह-जगह " स्वस्थ " साहचर्य (लिव - इन ) लिखा है !
इस स्वस्थ को इस उदहारण से स्पष्ट करना चाहूँगा
मेरी होने वाली पुत्रवधू विगत वर्ष से मेरे परिवार में बेटी की तरह निवास रत है
और अभी भी वे दोनों
 ना तो अंतिम निर्णय तक पंहुचे हैं
 ना ही उनके बीच कोई अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध हैं !
 मेरे परिवार को मेरी उस वर्तमान बेटी
और भावी बधुपुत्री से मिले अनुभव इतने सुखद हैं
कि यदि आगे वह किसी अन्य घर की शोभा भी बने
तो भी हम आपस में शर्मिन्दा नहीं होंगे !
 ना ही दुखी !
वो है ही इतनी अच्छी बच्ची !
दूसरी ओर मेरे बहुत निकट विवाह के बंधन को ढोते हुए वे जोड़े भी हैं
जो सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप
विवाहोपरांत लिव-इन में तो साथ साथ हैं
किन्तु
विचारों में कहीं दूर किसी और के साथ !
वैसे सभी को जानकारी होगी ही कि आधुनिकतावादी देशों में भी
 लिव-इन ने विवाह का स्थान नहीं लिया है !
विवाह के मार्ग के रूप में ही प्रचलित है लिव-इन वहां भी !
पहले दुसरे अथवा किसी भी क्रम के साथी के साथ वे भी आखिर विवाह ही करते हैं !
उनमें उन्मुक्त यौन संपर्क बहुत पहले से प्रचलित है
 किन्तु
आज भी ब्रिटेन की राज-वधु बनाने हेतु
रक्षित-कौमार्य युवती को ही मान्यता मिली हुई है !
यानी वहां भी कुलीन होने के लिए  सच्चरित्र होना अनिवार्य है !
मेरी स्वयं अनेक युवाओं से यौन उन्मुक्तता पर चर्चा होते आई है !
 जितनी तेजी से पुरुषों में कौमार्य को महत्त्व देना घटा है
उससे कई गुना तेजी से आधुनिक युवतियों में
 कौमार्य के प्रति एक नई सोच जन्मी है !
 (दो-तीन माह के संयम से सब ठीक हो जाता है ) !
वैसे यदि मेरे व्यक्तिगत विचार की बात करूँ तो
 मेरे लिए बलात्कार (भावनात्मक / परिस्थितिजनक) पीड़िता की
शारीरिक शुचिता के स्थान पर आत्मा की शुद्धता पर विचार अधिक उपयुक्त है !
किसी भी तरह के बलात्कार से किसी भी स्त्री/ पुरुष  का तन या मन मैला नहीं होता !
 ना पीड़ित को अपनी आत्मा पर किसी तरह का अपराध बोध समझना चाहिए !
लिव-इन में ठगे गए दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी ऐसे ही
भावनाओं के बहकावे के माध्यम से किये गए लगातार बलात्कार के शिकार व्यक्ति हैं !
युवतियों के साथ-साथ युवक भी हैं इनमें !
 मंच के अन्य ब्लोगरों ने भी अभी तक लिव-इन पर जो लिखा है !
मेरा मत उनसे अधिक भिन्न नहीं है !
हाँ लेकिन रखैल या कीप के लिए पुरुष वर्ग को दोष देना उचित नहीं है !
पुरुष से कहीं बहुत अधिक स्त्री को लिव-इन / रखैल में सामाजिक सुरक्षा मिलती है !
सामान्यतः रखैल का खर्च उसका पुरुष साथी ही उठा रहा होता है !
जो उस पुरुष की सामान्य यौन तुष्टि हेतु स्त्री को किये जा सकने वाले
 तात्कालिक प्रतिकार (नगद/उपहार आदि ) से कहीं बहुत अधिक है !
यह अतिरिक्त खर्च ही उस पुरुष को उस स्त्री को
स्वयं हेतु आरक्षित रखने का अधिकार भी देता है !
साथ ही रखैल स्त्री भी अपने पुरुष साथी पर पत्नी सा अधिकार जता
अन्यत्र भटकने से रोकते देखी जाती है !
मेरे अपने स्वदर्शी कुछेक प्रकरण ऐसे भी हैं जिनमें लिव-इन / रखेला का
 पूरा खर्च स्वयं स्त्री द्वारा वहन करते पाया है !
निश्चय ही दोनों की आवश्यकता की पूर्ती का आपसी समझौता है लिव-इन !  
जब तक सामंजस्य है सब ठीक !
नहीं तो दोनों दूजे की ओर अंगुली उठाते ही हैं !
 किसी रखैल / रखेला को कभी तालों में बंद कर रखते किसी ने नहीं देखा होगा !
फिर भी दुसरे तीसरे जीवन साथी के रूप में लिव-इन वालों में से
 १% से भी कम आजीवन जीवनसाथी रह पाते हैं अन्यथा 
अन्य अधिक उपयुक्त साथी के मिलते ही ऐसे अस्थायी साथ टूट जाते हैं !
विवाह व्यवस्था में मेरा पूरा विशवास है !
किन्तु महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में प्रचलित
भावी वधु का अल्पकालीन ससुराल में परिजनों के बीच ' लिव-इन '
अंतिम कदम उठाने से पूर्व का समझदारी भरा चलन कहूँगा !
दहेज़ और जातिगत प्रथाओं के प्रतिहार हेतु यदि केवल विवाह रहित लिव-इन ही विकल्प बचे
तो दहेज़ और संकीर्ण जातिवाद के मुकावले लिव-इन को मेरा मत है !
विवाह व्यवस्था सर्वोत्तम हो सकती है बशर्ते दहेज़ और जाती को पृथक रखा जाए !

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